जमात-उद-दावा चीफ हाफिज सईद (Jamaat ud Dawa Chief Hafiz Saeed) को आतंकवाद के दो और मामलों में 31 साल की सजा सुनाई गई है.कोर्ट ने सईद पर 3 लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से इस खबर का दावा किया गया है. इससे पहले टेरर फंडिंग के 5 मामलों में हाफिज सईद को 36 साल की सजा मिल चुकी है.
मुंबई में साल 2008 में हुए हमले के लिए जमात-उद-दावा के चीफ हाफिज सईद का लश्कर-ए-तैयबा संगठन (Jamaat ud Dawa Chief Hafiz Saeed's Lashkar-e-Taiba Organisation) ही जिम्मेदार है. इस हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी. संयुक्त राष्ट्र ने सईद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया. यूएस ने उसपर एक करोड़ डॉलर का इनाम भी रखा है.
हफिज को 17 जुलाई 2019 में टेरर फंडिंग के मामलों में गिरफ्तार किया गया था. टेरर फंडिंग के 2 मामलों में उसे फरवरी 2020 में एंटी टेरर कोर्ट ने 11 साल कैद की सजा सुनाई गई थी.