पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है. आयोग ने तोशाखाना मामले में उन्होंने दोषी करार दिया और उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी. इसके साथ ही इमरान खान की संसद से सदस्यता भी रद्द कर दी गई है. लेकिन चुनाव आयोग ने इमरान खाने के खिलाफ इतना सख्त फैसला क्यों सुनाया है. आईए अब आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.
तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष और पाकिस्तान के पूर्व पीएम पर आरोप था कि उन्होंने पीएम रहते हुए विदेशों से मिलने वाले महंगे गिफ्ट्स को बेचा था. इमरान खान ने खुद यह बात स्वीकार की है उन्होंने विदेशों से उपहार में मिले कम से कम चार गिफ्ट बेचे थे.
डॉन डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बताया कि उन्होंने राज्य के खजाने से 2.15 करोड़ रुपए देकर जो उपहार खरीदे थे, उनकी बिक्री से उन्हें करीब 5.8 करोड़ रुपए मिले. उपहारों में से एक ग्रैफ कलाई घड़ी, एक जोड़ी कफ लिंग, एक महंगी पेन और एक अंगूठी शामिल थी. जबकि बाकी तीन उपहारों रोलेक्स की चार घड़ियां शामिल थीं.
इमरान खान ने जुलाई 2018 से जून 2019 तक कुल 31 उपहार प्राप्त किए थे, इनमें से केवल चार के लिए ही उन्होंने भुगतान किया. नियमों के मुताबिक, 30 हजार रुपए से कम मूल्य के किसी भी उपहार को बिना किसी भुगतान के प्रधानमंत्री अपने पास रख सकता है. इसके लिए उसको भुगतान करने की जरूरत नहीं होती है.