दिल्ली (Delhi) की तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) ने पंजाबी रैपर यो यो हनी सिंह (Punjabi Singer yo yo Honey Singh) के खिलाफ उनकी पत्नी द्वारा दायर घरेलू हिंसा के मामले में मंगलवार को बंद कमरे में सुनवाई का आदेश दिया. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तानिया सिंह (Metropolitan Magistrate Tania Singh) ने सिंह और उसकी पत्नी शालिनी तलवार (Shalini Talwar) से सहमति लेने के बाद यह आदेश पारित किया.
दरअसल, शालिनी तलवार के एडवोकेट ने कहा कि उन्हें बंद कमरे में कार्यवाही से कोई आपत्ति नहीं है और ऐसी मांग करने वाली याचिका का विरोध नहीं कर रहे हैं.
गौरतलब है कि शालिनी तलवार ने पति हनी सिंह के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है और हर्जाने के तौर पर 20 करोड़ रुपए की मांग की है. यो यो हनी सिंह और तलवार 23 जनवरी, 2011 को वैवाहिक बंधन में बंधे थे.
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