अगर आपने अब तक ITR यानि इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो जरा जल्दी कीजिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ 31 दिसंबर तक का वक्त है. इसके बाद आपको डबल पेनल्टी मतलब, 5 की जगह 10 हजार रुपये देना पड़ेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि सामान्य तौर पर ITR फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई होती है. इसके बाद 31 दिसंबर तक ITR भरने पर 5 हजार रुपये जुर्माना देना पड़ता था, और फिर 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च के बीच भरने पर पेनाल्टी की रकम बढ़कर 10,000 हो जाती है. अब इस बार सरकार पहले ही ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ा कर 31 दिसंबर कर चुकी थी, ऐसे में ये डेडलाइन मिस होने पर पेनाल्टी भी 10,000 देनी होगी. हालांकि, ये पेनल्टी तभी लागू होगी, जब जरूरी छूट और डिडक्शन लागू करने के बाद आपकी नेट इनकम 5 लाख रुपये से अधिक हो.