दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला (Juhi Chawla 5G Case) और दो अन्य को 20 लाख का जुर्माना भरने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया है. अदालत का मानना है कि इन लोगों ने 5जी वायरलेस नेटवर्क (5G Case Wireless Network Case) प्रौद्योगिकी को चुनौती देने के मामले में कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है.
जस्टिस जे.आर. मिधा ने कहा कि, 'वह चावला और अन्य के रवैये से अचंभित है. जूही और अन्य सभी सम्मानपूर्वक धनराशि जमा कराने के इच्छुक तक नहीं हैं, कोर्ट ने पहले ही मामले में नरमी बरतते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला चलाने के बजाए सिर्फ जुर्माना लगाया है.' अब मामले की सुनवाई 12 जुलाई तक स्थगित कर दी गई है.
बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने 4 जून को 5जी वायरलेस नेटवर्क तकनीक को चुनौती देने वाली चावला की याचिका को खारिज कर उन पर और बाकी याचिकाकर्ताओं पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. कोर्ट ने कहा था कि याचिका दोषपूर्ण, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग और प्रचार पाने के लिए दायर की गई थी.