महाराष्ट्र: ठाणे की एक अदालत का आदेश- मनसुख हिरेन केस की जांच रोके ATS, NIA को करे हैंडओवर

Updated : Mar 24, 2021 17:29
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Editorji News Desk

महाराष्ट्र के ठाणे में एक अदालत ने स्टेट ATS को मनसुख हिरेन केस की जांच रोकने और इस से जुड़े सभी कागजात NIA को सुपुर्द करने का आदेश दिया है. केंद्रीय जांच एजेंसी NIA ने कोर्ट में एप्लीकेशन देकर कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के ऑर्डर के बाद भी अब तक ATS ने एनआईए को मामले से जुड़े दस्तावेज नहीं दिए हैं. एनआईए का ये आरोप भी था कि एटीएस इस मामले में उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है. केंद्रीय गृह मंत्रालय 20 मार्च को ही मामले की जांच आधिकारिक रूप से NIA को सौंप चुका है. मामले में लगातार कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं लिहाजा इसको लेकर खासी गंभीरता बरती जा रही है.

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