बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को महामारी (Covid Pandemic) के दौरान लागू कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाली राजनीतिक रैलियों (Political rally) को रोकना चाहिए. अगर सरकार इन्हें रोक नहीं पा रही तो बताए, कोर्ट को यह करना पड़ेगा.
चीफ जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी ने पूछा कि इस प्रकार की आयोजन की अनुमति क्यों दी जा रही है? पीठ ने पूछा कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए बड़ी सभाओं पर रोक के बावजूद इस महीने की शुरुआत में नवी मुंबई (Navi Mumbai) में एक हवाई अड्डे के नाम को लेकर आयोजित रैली सहित ऐसी रैलियों की अनुमति कैसे दे दी गई.
कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें लगा कि रैली में 5 हजार लोग आए होंगे, लेकिन बताया जा रहा कि 25,000 लोग शामिल हुए थे. क्या इन रैलियों से मिलने वाला फायदा महामारी रोकने से ज्यादा महत्वपूर्ण है?