स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पूनिया की जमानत पर चल रही सुनवाई के दौरान रोहिणी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जमकर खरी खोटी सुनाई. कोर्ट ने सवाल उठाया कि मनदीप की गिरफ्तारी के 7 घंटे बाद पुलिस ने एफआईआऱ दर्ज क्यों की?. दिल्ली पुलिस ने जब जमानत का विरोध किया तो, फिर से कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि शिकायतकर्ता, पीड़ित और गवाह सभी पुलिसकर्मी हैं तो इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि आरोपी किसी पुलिस अधिकारी को प्रभावित कर सकता है. कोर्ट ने आगे कहा कि ज़मानत एक नियम है जबकि जेल एक अपवाद. हालांकि अदालत ने मनदीप पूनिया को बिना इजाजत देश से बाहर ना जाने के निर्देश भी दिए है.