SC on Supertech: सुपरटेक के दो अवैध टावर गिराने पर जानें 'बिल्डरों के सताए' लोगों ने क्या कहा?

Updated : Aug 31, 2021 19:22
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Editorji News Desk

SC on Supertech Towers: मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा सेक्टर 93 स्थित सुपरटेक बिल्डर के 40 मंजिला दो टावरों को गिराने का आदेश दिया. साथ ही ये भी आदेश दिया कि फ्लैट खरीदारों को बिल्डर 12 फीसदी ब्याज के साथ पैसे लौटाए.

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से ही बिल्डरों और सरकारी सिस्टम के सताए लोगों की ओर से प्रतिक्रियाएं आने लगीं. लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश दिखे और बिल्डरों और सरकारी अफसरों की मिलीभगत को लेकर गुस्सा जाहिर करते नजर आए. बहुत से लोगों ने नोएडा अथॉरिटी और उसके भ्रष्ट अफसरों को भी सजा देने की मांग की है. 

दरअसल सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने सुपरटेक के टावरों को ये कहते हुए गिराने का आदेश दिया है कि ये अवैध रूप से बना है. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि ये काम बिल्डरों और नॉएडा अथॉरिटी की मिलिभगत से हुआ है. 

 

यह भी पढ़ें: Supertech: बिल्डर को SC से बड़ा झटका, गिराए जाएंगे नोएडा में अवैध बने दो 40 मंजिला टावर

SupertechNoidaSupreme Courttwin towers

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