Covid Guidelines: महाराष्ट्र में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?

Updated : Aug 03, 2021 09:43
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Editorji News Desk

Maharashtra Covid Guidelines: महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को लॉकडाउन में ढील देने की घोषणा की है. जिसे लेकर उद्धव सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की है.

इन नई गाइडलाइन्स के मुताबिक, सभी जरूरी चीजों की दुकानों को सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे तक तो शनिवार को दोपहर 3 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है. खेल के मैदान, जॉगिंग ट्रैक, साइकलिंग ट्रैक और गार्डन खुले रहेंगे. सभी सरकारी और प्राइवोट ऑफिस पूरी क्षमता के साथ काम कर सकते हैं.

50 फीसदी क्षमता के साथ जिम, योगा केंद्र, ब्यूटी पार्लर, सैलून बिना एयर कंडीशन शुरू रखने की इजाजत दी गई है. रेस्टोरेंट्स को 50 फीसदी के साथ शाम 4 बजे तक खुलेंगे. जबकि रात 8 बजे तक टेकअवे जारी रहेगा. इसके अलावा सभी सिनेमाघर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स, सभी पूजा स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे. 

नए आदेश के मुताबिक राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी. ये छूट उन जिलों में होगी जहां कोरोना पॉजिटिविटी रेट कम होगा. जबकि मुंबई, मुंबई सबअर्बन और ठाणे डिस्ट्रिक्ट में पाबंदियों के संबंध में फैसले स्थानीय प्रशासन को लेने के अधिकार दिए गए हैं.

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