कोराना वायरस महामारी (Corona virus) के नए मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार (Punjab Government) ने बेहद अहम और कड़ा नियम बनाया है. अब पंजाब में सोमवार से एंट्री के लिए फुल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट या नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट (vaccination certificate or covid negative report) दिखाना अनिवार्य है. तभी राज्य में एंट्री की इजाजत मिलेगी. मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (Amrinder Singh) ने कोविड समीक्षा बैठक के बाद ये निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू से आने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि नई पाबंदियां पंजाब में सड़क, रेल और हवाई मार्ग से प्रवेश करने वाले सभी लोगों पर लागू होंगी. यह आदेश में पंजाब में आगामी सोमवार यानी 16 अगस्त से लागू हो जाएगा.
शुक्रवार को पंजाब में कोरोना वायरस के 89 नए मामले आए, वहीं राज्य में कोविड से मौत का कोई भी मामला सामने नहीं आया है.
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