गैर-डेयरी प्रोडक्ट्स को नहीं मिलेगा डेयरी प्रोडक्ट का लेबल, FSSAI ने बताया रेगुलेटरी नियमों का उल्लंघन

Updated : Sep 06, 2021 10:43
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Editorji News Desk

अब से गैर-डेयरी प्रोडक्ट्स (non-dairy products) को डेयरी प्रोडक्ट का लेबल देकर नहीं बेचा जा सकेगा. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Food Safety and Standards Authority of India) ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं. न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, FSSAI ने ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है. इसके मुताबिक, गैर-डेयरी और पौधों से बनने वाले ड्रिंक्स को ‘डेयरी’ प्रोडक्ट के लेबल के साथ नहीं बेचा जा सकेगा.

FSSAI ने राज्यों को भी इसकी जांच करने का निर्देश दिया है कि वे ऐसे उत्पादों की पहचान और जांच करें. दरअसल, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (e-commerce platform) की ओर से ऐसे काफी प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं. ख़बर के मुताबिक, इसे डेयरी प्रोडक्ट्स से जुड़े रेगुलेटरी नियमों का उल्लंघन माना गया है. FSSAI ने इसमें संशोधन के लिए 15 दिन का समय भी दिया है. 

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