दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के मसले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ा रुख अपनाया. देश की सबसे बड़ी अदालत ने केन्द्र से पूछा कि इस राष्ट्रीय आपदा से निपटने के लिए आखिर क्या कर रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि अफसरों को जेल में डालने या फिर उन पर अवमानना की कार्रवाई करने से ऑक्सीन नहीं आएगी. हमें बताइए आपने इस दिशा में क्या कदम उठाया.
हाई कोर्ट की ओर से केंद्र को जारी अवमानना नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई की. केन्द्र ने ये याचिका दाखिल की थी. सुनवाई के दौरान सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मुकदमेबाजी से फायदा नहीं होगा. दिल्ली और केन्द्र की सरकार निर्वाचित हैं और अपनी ओर से भरसक कोशिश कर रही हैं.