पाकिस्तान में मंदिर को लेकर वहां की सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. पाकिस्तानी कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांतीय सरकार को उस हिंदू मंदिर का तत्काल पुनर्निर्माण शुरू करने का निर्देश दिया है, जिसे दिसंबर 2020 में भीड़ ने आग के हवाले कर दिया था. 30 दिसंबर, 2020 को एक अनियंत्रित भीड़ ने करक जिले के टेरी इलाके में स्थित श्री परमहंस जी महाराज की समाधि में आग लगा दी थी. द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश गुलजार अहमद की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने प्रांत को धर्मस्थल के पूरा होने के लिए एक समय-सीमा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.