भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने दो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों के खिलाफ सख्त कार्रयवाई की है. पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (Paytm) और वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज इंक (Western Union) पर जुर्माना लगाया गया है. पेटीम पर एक करोड़ और वेस्टर्न यूनियन पर 27 लाख रूपये की रकम पेनल्टी के तौर पर चार्ज किया गया है.
ये भी पढें: Cruise drug case: बेटे आर्यन खान से मिलने आर्थर रोड जेल पहुंचे शाहरुख खान, 15 मिनट तक रुके
इन दोनों कंपनियों को खिलाफ कार्रवाई करते हुए RBI ने बुधवार को अपना बयान जारी किया. आरबीआई के मुताबिक पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेट को भुगतान और निपटान प्रणाली में दोषी पाया गया है. वहीं मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम के तहत एक कंपाउंडिंग ऑर्डर में वेस्टर्न यूनियन को दोषी पाया गया है. आरबीआई ने जानकारी दी है कि पीएसएस अधिनियम की धारा 30 और धारा 31 के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों के प्रयोग में जुर्माना लगाया गया है.