भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने SBI पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना (fine) लगाया है. RBI ने नियामकीय अनुपालन में कमी या यूं कहे कि नियमों की अनदेखी को लेकर ये जुर्माना लगाया है.
बताया जा रहा है कि RBI ने अपनी जांच में पाया कि भारतीय स्टेट बैंक ने लोन लेने वाली कंपनी में जरूरत से ज्यादा शेयर हासिल किया है. लोन के बदले कंपनी ने बैंक को शेयर की पेशकश की थी. किसी भी बैंक के लिए प्लेजिंग की लिमिट पेड-अप शेयर कैपिटल का अधिकतम 30 फीसदी तक हो सकती है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह ऑर्डर 16 नवंबर को जारी किया है. आरबीआई का यह फैसला बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट 1949 के सब-सेक्शन (2) के प्रावधानों के तहत लिया गया है
केंद्रीय बैंक के अनुसार, एसबीआई के फाइनेंशियल पोजिशन को लेकर आरबीआई की तरफ से इंस्पेक्शन फॉर सुपरवाइजरी इवेल्यूवेशन के लिए जांच की गई. जो 31 मार्च 2018 से 31 मार्च 2019 की अवधि के लिए थी. जांच में नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया, जिसके बाद एसबीआई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और उसके जवाब पर विचार करने के बाद RBI ने जुर्माना लगाने का फैसला लिया.