SC से Adani Gas को झटका, गैस सप्लाई से जुड़ी याचिका खारिज करने के साथ ही लगाया 10 करोड़ का जुर्माना

Updated : Sep 29, 2021 00:00
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Editorji News Desk

SC on Adani Gas: गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर भारी मात्रा में ड्रग्स बरामदगी विवाद के बाद अब अडानी ग्रुप को एक और झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद में सिटी गैस वितरण के संचालन को लेकर अडानी ग्रुप की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है. दरअसल, अडानी गैस लिमिटेड ने अहमदाबाद के तीन इलाके साणंद, बावला और ढोलका में गैस वितरण की सप्लाई के लिए हुई नीलामी प्रक्रिया को चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने पेट्रोलियम और नैचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (PNGRB) की तरफ से इन इलाकों में सिटी गैस वितरण नेटवर्क की स्थापना और संचालन के लिए गुजरात गैस लिमिटेड को दिए गए अधिकार को भी बरकरार रखा है.

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साथ ही माना कि PNGRB नियम "न तो मनमाने हैं और न ही संविधान के विपरीत. इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने अडानी गैस लिमिटेड पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जो उसे भारत सरकार को देनी होगी. इससे पहले 2018 में गुजरात हाईकोर्ट ने भी इन तीन इलाकों में PNG और CNG गैस की सप्लाई के लिए हुई नीलामी को चुनौती देने वाली अडानी गैस की याचिका को खारिज किया था. इस नीलामी को 2016 में PNGRB ने कराया था, जिसमें अडानी गैस को सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी गुजरात गैस से हार मिली थी.

 

 

AhemdabadGas CylinderSupreme CourtAdani Group

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