अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए है. मार्केट रेग्युलेटर सेबी(SEBI) ने एक नया सर्कुलर जारी किया है जिसके मुताबिक स्पेशल फीचर्स वाले डेट(Debt) में निवेश की सीमा तय कर दी गई है. नए नियम के मुताबिक निवेशक एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का 10 फीसदी ही स्पेशल फीचर्स वाले डेट(Debt) में निवेश कर सकेंगे. सेबी के मुताबिक इसमें एडिशनल टियर 1 और एडिशनल टियर 2 बॉन्ड शामिल होंगे. सेबी ने नए नियम के साथ ही साइड पॉकेटिंग की भी सुविधा दी है. नए सर्कुलर के मुताबिक सिंगल इश्युअर के डेट में म्यूचुअल फंड 5 फीसदी से ज्यादा निवेश नहीं कर सकेंगे और इनवेस्टमेंट वाले म्यूचुअल फंड में साइड पॉकेटिंग कर सकेंगे. सेबी की तरफ ये लाया गया नया नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा.