Mutual Funds में निवेश पर SEBI ने तय की लिमिट, अब मिलेगी साइड पॉकेट की सुविधा

Updated : Mar 11, 2021 15:09
|
Editorji News Desk

अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए है. मार्केट रेग्युलेटर सेबी(SEBI) ने एक नया सर्कुलर जारी किया है जिसके मुताबिक स्पेशल फीचर्स वाले डेट(Debt) में निवेश की सीमा तय कर दी गई है. नए नियम के मुताबिक निवेशक एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का 10 फीसदी ही स्पेशल फीचर्स वाले डेट(Debt) में निवेश कर सकेंगे. सेबी के मुताबिक इसमें एडिशनल टियर 1 और एडिशनल टियर 2 बॉन्ड शामिल होंगे. सेबी ने नए नियम के साथ ही साइड पॉकेटिंग की भी सुविधा दी है. नए सर्कुलर के मुताबिक सिंगल इश्युअर के डेट में म्यूचुअल फंड 5 फीसदी से ज्यादा निवेश नहीं कर सकेंगे और इनवेस्टमेंट वाले म्यूचुअल फंड में साइड पॉकेटिंग कर सकेंगे.  सेबी की तरफ ये लाया गया नया नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा. 

SEBIInvestment FundMFInvestmentनिवेशक

Recommended For You

editorji | बिज़नेस

Petrol Diesel Rates on July 05, 2024: पेट्रोल-डीजल की नई कीमतें हुईं अपडेट, चेक करें

editorji | भारत

Mukesh Ambani और Sonia Gandhi में क्या हुई बातचीत? मुलाकात के पीछे थी ये बड़ी वजह

editorji | बिज़नेस

Share Market की उड़ान जारी, लगातार दूसरे दिन बना ये बड़ा रिकॉर्ड

editorji | बिज़नेस

'Koo' होगा बंद, कंपनी के को-फाउंडर्स ने दी जानकारी

editorji | बिज़नेस

India में गरीबी घटकर 8.5 प्रतिशत पर आईः NCAER Study