Bombay HC on Shilpa: बॉम्बे हाईकोर्ट से शिल्पा शेट्टी को राहत नहीं मिली. अदालत ने शिल्पा से साफ कहा है कि वो मीडिया संगठनों और सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स को उनके और पति राज कुंद्रा से जुड़ी जानकारी प्रकाशित करने से नहीं रोक सकते.
दरअसल शिल्पा ने गुरुवार को मीडिया और सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर उनके बारे में अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था. इसपर सुनवाई में जस्टिस गौतम पटेल ने कहा कि 'शिल्पा की मांग का प्रेस की आजादी पर खराब असर पड़ेगा'. कोर्ट ने ये भी कहा कि - 'पुलिस ने जो कहा है उसके आधार पर किसी चीज को रिपोर्ट करना मानहानि नहीं है'.
दरअसल शिल्पा को लेकर पुलिस सूत्रों से कुछ रिपोर्ट्स छपी थीं जिनमें कहा गया था कि जब पुलिस शिल्पा से पूछताछ करने गई थी तो वो पति राज कुंद्रा पर चिल्ला पड़ी थीं और रोने लगी थीं. इसे पति पत्नी का निजी मामला बताते हुए इसकी उन्होंने शिकायत की थी. इसपर हाईकोर्ट ने कहा कि ये तो बाहरी लोगों यानि पुलिस के सामने हुआ था तो निजी कैसे हुआ. अदालत ने कहा कि शिल्पा शेट्टी एक सार्वजनिक हस्ती हैं और इस तरह के आर्टिकल्स मानहानि वाले नहीं हैं. हालांकि हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि शिल्पा शेट्टी के बच्चों से जुड़ी कोई रिपोर्ट नहीं छापी जानी चाहिए.
आपको बताा दें कि शिल्पा के पति राज कुंद्रा पर कथित तौर पर पोर्न फिल्में प्रोड्युस करने और उन्हें डिस्ट्रिब्यूट करने का आरोप है, वो गिरफ्तार हैं और पुलिस रिमांड पर हैं.