बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने पर आरबीआई(RBI) ने एचडीएफसी बैंक(HDFC Bank) पर 10 करोड़(10 Crore) रुपये का जुर्माना लगाया है. दरअसल एक व्हिसिल ब्लोअर ने आरबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी कि, एचडीएफसी बैंक का ऑटो लोन पोर्टफोलियो ग्राहकों को ऑटो लोन के साथ जीपीएस डिवाइस खरीदने के लिए मजबूर करता है.
इस मामले में रिजर्व बैंक ने जांच की तो उसने, HDFC Bank के अपने ग्राहकों को एक थर्ड-पार्टी नॉन-फाइनेंशियल प्रोडक्ट की बिक्री और मार्केटिंग करने के दस्तावेजों में बैंकिंग नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया .
इस मसले पर RBI ने HDFC Bank को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगना चाहिए, जिसका जवाब भी एचडीएफसी ने दिया, लेकिन रिजर्व बैंक एचडीएफसी बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं था, जिसके बाद ये जुर्माना लगाया गया. RBI देश में बैंकिंग प्रणाली का रेग्युलेशन करता है. ऐसे में बैकिंग नियमों का उल्लंघन करने पर RBI को बैंकिंग विनियमन कानून की धाराओं के तहत बैंकों पर कार्रवाई करने और जुर्माना लगाने का अधिकार है