आयकर विभाग ( Income Tax Department) ने पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट (Patanjali Research Foundation Trust ) को शोध संस्थान मानते हुए उसे दान के रूप में दी जाने वाली राशि पर पांच साल के लिये टैक्स कटौती (Tax deductions) का लाभ देने की घोषणा की है. CBDT ने एक अधिसूचना में कहा कि जो कंपनियां 2021-22 से 2026-27 के दौरान पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट को जो पैसा दान स्वरूप देंगी, वे उस पर टैक्स छूट का दावा कर सकती हैं. दंत मंजन से लेकर आटा, नूडल जैसे उत्पाद बेचने वाला पतंजलि समूह देश में दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनियों में तीव्र वृद्धि हासिल करने वालों में से एक है.
बता दें आयकर नियमों के तहत करदाताओं को साइंटिफिक रिसर्च के लिए किसी अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को दी गई राशि को कुल आय में से कटौती करने की अनुमति है.