महाराष्ट्र में बीते दिनों कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक तेजी आने से पड़ोसी राज्यों में हड़कंप मचा हुआ है, कर्नाटक सरकार ने सतर्कता दिखाते हुए राज्य में आने वाले लोगों के लिए नया दिशा-निर्देश जारी किये हैं. नए नियमों के मुताबिक अब महाराष्ट्र से कर्नाटक जा रहे किसी भी यात्री को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट ले जाना जरूरी होगा. राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि महाराष्ट्र से विमान, बस, ट्रेन या निजी वाहन से राज्य में आने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट लेकर आना अनिवार्य होगा और यह सर्टिफिकेट 72 घंटे से पुराना नहीं होना चाहिए.