केन्द्रीय वित्त सचिव (central finance secretary) टीवी सोमनाथन (TV Somanathan) ने साफ किया है कि देश में किसी भी हालत में क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) को लीगल टेंडर (legal tender) नहीं बनाया जाएगा. 29 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र से पहले वित्त सचिव का ये बयान अहम माना जा रहा है. इसका मतलब लेनदेन में इस करेंसी का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार किप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 को पेश करने जा रही है.
सोमनाथन ने CNBC-TV 18 से बातचीत में कहा कि 2021 के क्रिप्टोकरेंसी बिल में 2019 में पेश किए गए पहले के क्रिप्टोकरेंसी ड्राफ्ट बिल से एक अहम अंतर है. इसके टाइटल में "प्रतिबंधित", जैसे शब्दों को हटा दिया है। नाम बदलने के बावजूद, इस बिल का मकसद अभी भी देश में क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल को बैन करना है. वित्त सचिव ने कहा कि देश में गोल्ड लीगल टेंडर नहीं है, सिल्वर लीगल टेंडर नहीं है और शराब भी लीगल टेंडर नहीं है लेकिन वो अस्तित्व में है. उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा.