यूपी सरकार ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश में नई गाइडलाइन जारी कर दी है. नई गाइडलाइन में लागू प्रतिबंधों में कुछ और ढील देने के निर्देश दिए हैं. जो 1 फरवरी से लागू होगी. नई गाइडलाइन के तहत किसी बंद संस्थान जैसे- हॉल या कमरे में एक समय में अधिकतम 200 व्यक्तियों की अनुमति दी गई है. यह अनुमति फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता के साथ होगी. पहले यह अनुमति सिर्फ़ 100 लोगों के लिए थी. वहीं खुले मैदान में अब 40 फीसदी की बजाए क्षेत्र के 50 फीसदी क्षमता तक लोग एक साथ जुट सकेंगे. वहीं दूसरे राज्यों से या राज्य के अंदर लोगों के आने-जाने व माल ढोने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. इसके लिए अलग से किसी भी प्रकार की अनुमति या ई-परमिट आदि की आवश्यकता नहीं होगी. हालांकि सार्वजनिक व कार्यस्थल पर मास्क न पहनने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.