उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को तत्काल प्रभाव से लखनऊ कमिश्नरेट क्षेत्र में धारा-144 लगाने का फैसला किया है. ये फैसला 5 अप्रैल तक लागू रहेगा. प्रशासन ने इसके पीछे कानून-व्यवस्था की स्थिति को चाकचौबंद रखने का तर्क दिया है. सरकार के फैसले के बाद अब तय सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के धरने-प्रदर्शन या सभा की अनुमति नहीं होगी.जानकारी ये भी है कि कुछ संगठन किसानों के मुद्दे पर लखनऊ में आंदोलन की तैयारी कर रहे थे लेकिन अब सरकार ने प्रशासनिक दांव चलते हुए इस पर ब्रेक लगा दी है.