CAA पर भाषण मामले में यूपी के Dr. Kafeel Khan को हाई कोर्ट से राहत, मामला हुआ रद्द

Updated : Aug 27, 2021 07:51
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Editorji News Desk

Dr. kafeel khan: उत्तर प्रदेश के चर्चित डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने डॉक्टर कफील के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में CAA और NRC प्रोटेस्ट के दौरान कथित भड़काऊ बयान देने के आरोप में दर्ज मामले को रद्द कर दिया है.

2019 के इस मामले पर सुनवाई करते वक्त न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने डॉक्टर खान की इस दलील से सहमति जताई कि अलीगढ़ मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र दाखिल करने से पहले पुलिस ने उत्तर प्रदेश सरकार की अनिवार्य पूर्व अनुमति नहीं ली थी. न्यायाधीश ने अब मामले को वापस स्थानीय अदालत में भेजकर सही प्रक्रिया का पालन करने को कहा है.

कोर्ट के आदेश पर कफील खान ने कहा, "ये भारत के लोगों के लिए एक बड़ी जीत है जो न्यायपालिका में हमारे विश्वास को बहाल करती है.उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ योगी आदित्यनाथ सरकार की मनमानी माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से पूरी तरह से सामने आ गई है.

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Uttar PradeshAllahabad High CourtKafeel KhanNRCCAA

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