Narada Case: CM ममता बनर्जी को राहत, SC ने HC के हलफनामा ना दाखिल करने के फैसले को रद्द ठहराया

Updated : Jun 25, 2021 16:32
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Editorji News Desk

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ( Mamata Banerjee gets relief from Supreme Court) और कानून मंत्री मलय घटक को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने नारदा स्टिंग (Narada Sting) मामले में हाईकोर्ट द्वारा हलफनामा ना लेने के फैसले पर रोक लगा दी है, साथ ही ममता बनर्जी को नए सिरे से कलकत्ता हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीएम ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य के कानून मंत्री को 28 जून तक अपना आवेदन दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने 
कलकत्ता हाईकोर्ट को इन अर्जियों पर फिर से विचार करने के निर्देश दिए हैं.दरअसल ममता बनर्जी ने इस मामले में हाईकोर्ट ने रूख के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था

 इन दोनों ने हाईकोर्ट के बीते 9 जून के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें नारदा घोटाले में सीबीआई की स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार का हलफनामा रिकॉर्ड करने से इनकार कर दिया था.ये मामला पिछले महीने, नारद घोटाले में टीएमसी के मंत्री फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर शोभन चटर्जी की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी से जुड़ा है

Mamata

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