Bengal BJP की तरफ से मुकुल रॉय (Mukul Roy) के खिलाफ दलबदल कानून लागू कराने के लिए पार्टी कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख करेगी. बीजेपी लीडर और विधानसभा में नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी (Shubhendu Adhikari) ने 18 जून को विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी (Biman Banerjee ) को एक अर्जी सौंपकर दलबदल विरोधी कानून के तहत मुकुल रॉय को सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की मांग की थी. इसके बाद बिमान बनर्जी ने शुक्रवार को दोनों पक्षों को बुलाया और मामले में अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख तय कर दी.
उनके इस रुख से बीजेपी असंतुष्ट है और उसने हाईकोर्ट जाने की बात कही है. वहीं हाल तक बीजेपी में रहे मुकुल रॉय ने भी अपनी पुरानी पार्टी के खिलाफ तल्खी अपनाते हुए कहा है कि हाईकोर्ट क्यों, उन्हें जहां जाना है जाएं. बीजेपी ने इस से पहले मुकुल रॉय को लोक लेखा समिति यानी PAC का अध्यक्ष बनाए जाने का भी विरोध किया था.