ड्रग कंट्रोलर ने HC में कहा- गौतम गंभीर अनाधिकृत दवाओं का स्टॉक रखने के दोषी

Updated : Jun 03, 2021 14:51
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Editorji News Desk

कोविड-19 के दौरान बड़ी मात्रा कोरोना मरीजों के बीच दवाओं को बांटने के मामले में बीजेपी सांसद गौतम गंभीर (BJP MP Gautam Gambhir) की मुश्किलें बढ़ गई हैं. ड्रग कंट्रोलर (Drug controller) ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि गौतम गंभीर फाउंडेशन ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट (Drug and Cosmetics Act) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है. उनके खिलाफ अविंलब कार्रवाई की जाएगी.
बता दें इससे पहले हाईकोर्ट ने गौतम गंभीर द्वारा फैबीफ्लू दवा की खरीदे मामले में ड्रग कंट्रोलर की रिपोर्ट खारिज कर करते हुए उसे कड़ी फटकार लगाई थी. अदालत ने कहा कि जिस तरीके से जांच की गई है वो रद्दी के समान है. जिसके बाद गुरुवार को ड्रग कंट्रोलर ने नई इंक्वायरी रिपोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की है. अब ड्रग कंट्रोलर ने अपनी रिपोर्ट में न सिर्फ गौतम गंभीर को अनाधिकृत तौर इतनी बड़ी मात्रा में दवाएं रखने का दोषी माना है बल्कि कार्रवाई करने की बात भी कही है. दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ किया है कि जो भी ड्रग एंड कंट्रोलर्स एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करता हुए पाए जाए, उन सभी के खिलाफ वह कार्रवाई हो.

Gautam GambhirDelhi High CourtDrugs ControllerGautam Gambhir Foundation

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