Baat Aapke Kaam ki: ट्रेन से सफर करना काफी लोगों को पसंद होता है लेकिन कभी- कभी लोगों को ट्रेन के लेट होने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में आपको ट्रेन लेट होने पर रेलवे की तरफ से दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में पता होना चाहिए.
काम की बात में हम आपको आज रेलवे के उन नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं. जिनके बारे में आपको शायद ही पता होगा. क्या आपको पता है कि ट्रेन लेट होने पर पूरा रिफंड आपको मिल सकता है? जी हां, रेलवे यात्रियों को फाइनेंशियल कंपनसेशन दे रही हैं. तो चलिए आपको रेलवे की रिफंड पॉलिसी के बारे में बताते हैं.
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जिन यात्रियों के पास कन्फर्म, आरएसी या फिर वेटलिस्ट टिकट हैं लेकिन ट्रेन के तीन घंटे देरी की वजह से ट्रैवल नहीं करने का फैसला करते हैं तो वह फुल रिफंड पाने के लिए एलिजिबल होते हैं. रिफंड पाने के लिए ई-टिकट वाले यात्रियों को ट्रेन रवाना होने से पहले एक ऑनलाइन टीडीआर भरना होगा और वहीं काउंटर से खरीदे टिकट पर रिफंड पाने के लिए अपना टिकट कैंसिल करना होगा.
आपको रिफंड पैसे 3 से 7 दिन में मिल जाएंगे. अमाउंट उसी बैंक अकाउंट में भेज जाएंगे, जिससे टिकट बुकिंग के समय पेमेंट किया गया हो. हालांकि, यदि किसी कारणवस आपकी ट्रेन छूट जाती है तो आप टिकट कैंसिल करने पर भी रिफंड के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं.
आपको बता दें कि रिफंड हासिल करने के लिए आपको आईआरसीटीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके या रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि रिफंड रिक्वेस्ट आप तभी कर सकते हैं जब ट्रेन तीन घंटे से अधिक लेट हो.