MP Membership Cancel Process: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के पीए बिभव कुमार के खिलाफ मारपीट, बदसलूकी के संगीन आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करवाई है. वहीं, अपनी ही पार्टी के बीच छिड़ी इस जंग में AAP बिभव कुमार के साथ है. AAP के मंत्री स्वाति मालीवाल पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगा रहे हैं.
ऐसे में सवाल ये कि क्या स्वाति मालीवाल पर पार्टी कोई एक्शन ले सकती है? क्या उनकी राज्यसभा सदस्यता जा सकती है? अगर आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल के खिलाफ एक्शन लेती है तो उनकी संसद सदस्यता कैसे खत्म हो सकती है? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब-क्या चली जाएगी स्वाति मालीवाल की सांसदी?
सबसे पहली बात ये कि संसद का सदस्य होना और किसी पार्टी का सदस्य होना दो अलग-अलग बातें हैं. मान लेते हैं कि आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल के खिलाफ एक्शन लेकर उन्हें पार्टी से निष्कासित कर देती है तो ऐसी स्थिति में भी स्वाति मालीवाल संसद की सदस्य बनी रहेंगी. हालांकि राज्यसभा में वोटिंग के दौरान उन्हें पार्टी के निर्देशों का पालन करना पड़ेगा. क्योंकि भारत में दल-बदल विरोधी कानून उन सांसदों को भी अयोग्य ठहराता है जो एक निश्चित पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं.
कब खत्म होती है सांसद की सांसदी ?
इन दो परिस्थियों में किसी भी सांसद की सदस्यता जा सकती है.अगर किसी सांसद का कार्यकाल बचा हुआ है और दूसरे राजनीतिक दल में शामिल होना चाहता है तो ऐसे में उसे पहले अपनी सांसदी से इस्तीफा देना होगा. कहने का मतलब ये है कि अगर स्वाति मालीवाल को आम आदमी पार्टी निष्कासित भी कर देती है तो भी वो चाह कर भी किसी दूसरे राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकतीं, इसके लिए उन्हें अपनी राज्यसभा की सांसदी छोड़नी होगी.
इसके साथ ही निष्कर्ष ये कि आम आदमी पार्टी भी स्वाति मालीवाल से उनका राज्यसभा सांसद का पद छीन नहीं सकती.वहीं, स्वाति मालीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर दिल्ली की राजनीति गरमाई हुई है. आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के सिर आरोप मढ़ने में देरी नहीं कर रहे.
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