Baat Aapke Kaam Ki: वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो जानें कैसे कर सकते हैं मतदान; ऐसे लिस्ट में चेक करें नाम

Updated : Oct 10, 2023 14:13
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Sakshi Gupta

Baat Aapke Kaam Ki: साल 2023 में देश के पांच राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) होने वाले हैं. इसके बाद लोकसभा के भी चुनाव होंगे. ये चुनाव किसी त्योहार से कम नहीं होते.

आपको तो पता ही होगा कि मतदान (Voting) करने के लिए वोटर आईडी (Voter ID) की जरूरत होती है, लेकिन क्या हो, जब आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं हो...क्या तब भी मतदान कर सकते हैं?

आज 'बात आपके काम की' में हम जानेंगे कि अगर किसी के पास वोटर आईडी (Voter ID) कार्ड नहीं है तो क्या वोट दिया जा सकता है? वोटर लिस्ट में नाम कैसे चेक करें और कार्ड में संशोधन कराने को लेकर क्या नियम हैं?

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क्या बिना वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं वोट? (Can vote without Voter ID card?)

वोट डालने के लिए सबसे जरूरी है वोटर लिस्ट (Voter List) में नाम होना. फिर चाहे आपके पास वोटर आईडी ना भी हो तो भी टेंशन लेने की जरुरत नहीं. बिना वोटर आईडी कार्ड के अन्य किसी सरकारी आईडी के जरिए मतदान कर सकेंगे.

ऐसे में जब आप वोट डालने जाएं तो फोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड (Aadhar Card), मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक पासबुक (Bank Passbook), बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License), पैन कार्ड (Pan Card), पासपोर्ट (Passport) को दिखाकर भी वोट दे सकते हैं.

एक और बात कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में ही नहीं है तो आप वोट नहीं डाल सकेंगे. मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आपका नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है. 

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कैसे चेक करें नाम है या नहीं? (How to check name in Voter ID List)

वोटर लिस्ट में नाम चेक करने के लिए दो नियम हैं. पहला कि सबसे पहले चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.nvsp.in पर जाएं. यहां सर्च बॉक्स पर क्लिक करते ही http://electoralsearch.in यूआरएल की लिंक खुलेगी. यहां पहले तो अपना नाम, पिता या पति का नाम, उम्र, जेंडर, राज्य, जिला, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम डालकर लिस्ट में नाम चेक करें.

दूसरा तरीका यह है कि नाम के बजाय मतदाता पहचान-पत्र क्रमांक संख्या से सर्च करें. इसके लिए इसी पेज पर एक और ऑप्शन मिलेगा. वोटर आईडी कार्ड की मदद से नाम सर्च करना आसान है, क्योंकि पहले वाले तरीके में आपको कई चीजों के बारे में जानकारी देनी होती है.

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अब आखिर में जान लीजिये कि Voter ID में अगर डाटा से संबंधित कुछ गलत जानकारी दर्ज हो जाए तो उसे ऑनलाइन कैसे सही कराएं ?

बता दें कि इस साल 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक वोटर आईडी कार्ड में संशोधन का समय दिया गया है. यानी नाम, पता या कुछ भी संशोधन करवाना या कुछ हटवाना है तो मतदाता ब्लॉक स्तर के अधिकारी या फिर डायरेक्ट वोटर हेल्पलाइन, बीएचए एप्लीकेशन के जरिए कर सकते हैं.

वोटर आईडी कार्ड में ऑनलाइन संशोधन कैसे कराएं ? (How to make online amendment in Voter ID card?)

इसके लिए मतदाता पोर्टल https://voterportal.eci.gov.in पर अपनी ई-मेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करें. फिर Correction of entries in electoral roll पर क्लिक करें. इसके बाद नाम, नया पता बदल सकते हैं. जैसे एड्रेस के लिए फॉर्म-8 में इलेक्टोरल रोल का नंबर, जेंडर, परिवार में माता-पिता या पति की डिटेल जैसे बाकी जानकारी दर्ज करें.

आपको अपने एड्रेस प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड और लाइसेंस में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा. अब आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा, इस नंबर के जरिये आप अपने वोटर कार्ड का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं. कार्ड अपडेट होते ही घर पर आ जाएगा.

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