एक्टर और सेल्फ क्लेम क्रिटिक कमाल राशिद खान (KRK) को 2021 के छेड़छाड़ (Molestation) मामले में जमानत मिल गई है. इस मामले में वर्सोआ पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की थी. हालांकि केआरके को अभी जेल में ही रहना होगा.
2020 के विवादित ट्वीट मामले में उनकी जमानत याचिका बोरीवली मजिस्ट्रेट कोर्ट में लंबित है. इस मामले में बुधवार यानी 7 सितंबर को हो सकती है. केआरके को 30 अगस्त को उनके पुराने ट्वीट्स को लेकर मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक छेड़छाड़ के मामले में वर्सोवा पुलिस ने केआरके को 4 सितंबर को हिरासत में लिया था और उसे बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया था. केआरके के वकीलों ने बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने दायर उनकी जमानत याचिका में दावा किया कि एफआईआर का कॉन्टेंट कथित छेड़छाड़ की घटना से व्यावहारिक रूप से मेल नहीं खाती है. केआरके के वकील ने कहा कि कथित घटना के 18 महीने बाद एफआईआर दर्ज की गई है.
केआरके के खिलाफ कथित तौर पर जून 2021 में 27 वर्षीय महिला की शिकायत के आधार पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया था. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि केआरके ने उसे एक फिल्म में मुख्य भूमिका की पेशकश करने के बहाने वर्सोवा स्थित अपने बंगले में बुलाया था और उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की.
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