नेपाल की नेशनल क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान संदीप लामिचाने को एक अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग से बलात्कार का दोषी ठहराया. नेपाल की अदालत ने जनवरी में लामिचाने को रिहा कर दिया था, जिन्हें पिछले साल अगस्त में 17 साल की लड़की द्वारा काठमांडू के एक होटल के कमरे में बलात्कार का आरोप लगाने के बाद गिरफ्तार किया गया था.
तेईस साल के लामिचाने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में खेलने वाले नेपाल के पहले क्रिकेटर हैं. उन्होंने 2018 में दिल्ली कैपिटल्स फ्रेंचाइजी के लिए डेब्यू किया था. काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार न्यायाधीश शिशिर राज ढकाल की एकल पीठ ने शुक्रवार को आदेश पारित किया. आखिरी सुनवाई रविवार को शुरू हुई थी, जिसके समापन के बाद फैसला सुनाया गया.
काठमांडू जिला अदालत ने शुक्रवार को लामिचाने को बलात्कार का दोषी ठहराया. रिपोर्ट में कहा गया कि अगली सुनवाई में लामिचाने की जेल की सजा तय होगी. वह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं. 12 जनवरी को पाटन हाई कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था. लामिचाने की समीक्षा याचिका पर न्यायाधीश ध्रुवा राज नंदा और रमेश दहल की संयुक्त पीठ ने शर्तों के साथ 20 लाख रुपए के जमानत बांड पर रिहा करने का आदेश दिया था. लामिचाने अपनी लेग स्पिन और खतरनाक गुगली के कारण दुनिया भर की बड़ी टी-20 लीग में काफी लोकप्रिय क्रिकेटर थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग, पाकिस्तान की पाकिस्तान सुपर लीग और वेस्टइंडीज की कैरेबियाई प्रीमियर लीग शामिल हैं.
लामिचाने के नाम वनडे में दूसरे सबसे तेज 50 विकेट और टी-20 इंटरनेशनल में तीसरे सबसे तेज 50 विकेट झटकने का रिकॉर्ड है. वह आखिरी बार इस साल अगस्त में कीनिया के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में खेले थे. काठमांडू जिला कोर्ट ने चार नवंबर 2022 को हिरासत के बाद सुनवाई में लामिचाने को सुंधरा जेल भेजने का आदेश दिया था और इस क्रिकेटर ने आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था.
काठमांडू जिला अटॉर्नी कार्यालय ने 21 अगस्त को बलात्कार का आरोप लगाते हुए लामिछाने के खिलाफ मामला दर्ज किया. नाबालिग लड़की ने छह सितंबर को गौशाला में क्रिकेटर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. नेपाल पुलिस ने उन्हें छह अक्टूबर को त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया जब वह कैरेबियाई प्रीमियर लीग में खेलकर त्रिनिदाद एवं टोबैगो से लौट रहे थे. जिला अटॉर्नी ने पीड़िता से कथित शारीरिक और मानसिक यातना के लिए लामिचाने से मुआवजे की मांग की थी. आरोप पत्र दाखिल होने के बाद लामिचाने का बैंक खाता और संपत्ति जब्त कर ली गई.