दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को एक अदालत को बताया कि महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख और बृजभूषण शरण सिंह पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं.
लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि आरोपी व्यक्तियों पर उन अपराधों के लिए आरोप लगाया जाना चाहिए जिनके लिए उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है. उनके मुताबिक, पुलिस के पास बृजभूषण के खिलाफ आरोत तय करने के लिए काफी सबूत हैं.
इस मामले में अब कोर्ट 19 अगस्त को सुनवाई करेगा, जहां शिकायतकर्ताओं के वकील आरोपों पर दलीलें दे सकते हैं. बता दें कि मेट्रोपोलिटन अदालत ने 20 जुलाई को बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर तोमर को कुछ शर्तों के साथ 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी, जिसमें अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ना और गवाहों को कोई प्रलोभन नहीं देना शामिल था.