नाबालिग पहलवान के पिता की शिकायत पर दूसरी प्राथमिकी में बृज भूषण शरण सिंह पर POCSO अधिनियम की धारा 10 के तहत आरोप लगाया गया है.
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, प्राथमिकी में दर्ज आरोपों में शामिल है, 'उसे कसकर पकड़ना, तस्वीर क्लिक करने का नाटक करना, आरोपी ने उसे अपनी ओर खींचा, उसके कंधे पर जोर से दबाया और फिर जानबूझकर उसकी छाती पर हाथ फेरा'
प्राथमिकी में यह भी उल्लेख किया गया है कि उसने आरोपी से कहा था कि वह किसी भी तरह के शारीरिक संबंध में दिलचस्पी नहीं रखती है और उसे उसका पीछा करना बंद कर देना चाहिए.
प्राथमिकी के अनुसार, बृज भूषण पर संगीन यौन उत्पीड़न के लिए मामला दर्ज किया गया है, जो POCSO अधिनियम की धारा 10 के तहत संज्ञेय और गैर-जमानती है. इसके मुताबिक पुलिस को गिरफ्तारी करने का अधिकार है और आरोपी (बृज भूषण) को विशेष अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बाद जमानत मिलने का प्रावधान है.
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