सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने दोनों के कार्यकाल को बढ़ाने को मंजूरी दे दी है. ऐसा होने के बाद अब बीसीसीआई का कोई भी अधिकारी 6 साल के लिए अपने पद पर बने रह सकता है.
बता दें कि कूलिंग ऑफ पीरियड को लेकर लोढ़ा कमेटी ने 2018 में सिफारिश की थी. बाद में इसे तभी से लागू कर दिया गया. इस नियम के तहत छह साल पूरे होने पर व्यक्ति खुद ही रेस से बाहर हो जाएगा. बाद में बीसीसीआई ने इन नियमों में बदलाव की मांग की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अब राज्य क्रिकेट एसोसिएशन और बीसीसीआई के कार्यकाल को एकसाथ नहीं जोड़ा जा सकता. ऐसे में अब कोई भी अधिकारी राज्य क्रिकेट में काम करने के बाद बीसीसीआई में भी छह साल काम कर सकता है.