चुनाव आयोग ने कोरोना के मद्देनज़र पश्चिम बंगाल ( West Bengal Assembly) चुनाव को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है. चुनाव आयोग ने ये फैसला सभी दलों के साथ एक बैठक के बाद लिया. आइये देखते हैं कि इस नई गाइडलाइंस (Guidelines) में आखिर है क्या-क्या
शाम सात बजे से सुबह 10 बजे तक कैंपेन पर पाबंदी रहेगी
मतदान वाली तारीख से 72 घंटे पहले प्रचार रोक दिया जाएगा
इससे पहले 48 घंटे पहले प्रचार रोके जाने का चलन था
कोरोना प्रोटोकॉल सख्ती से मानना होगा
उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
गाइड लाइन तोड़ने पर आपराधिक केस
रैलियों में आयोजकों को मास्क और सैनिटाइज़र उपलब्ध करवाना होगा
इसका खर्च प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा
रैली में भाग लेने वालों के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है
सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा
ज़रूरत पड़ने पर भीड़ नियंत्रण के उपाय भी करने होंगे
बता दें इससे पहले रैलियों में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई थी और कहा था कि कोरोना गाइडलाइंस का ठीक से पालन हो, वहीं तृणमूल कांग्रेस ने भी कहा था कि वो बाकी बची सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग करवा दे. बंगाल में आठ चरण में मतदान हो रहा है और शनिवार को सातवें चरण की वोटिंग है, वहींछठे चरण के तहत चार जिलों की 43 सीटों पर 22 अप्रैल, सातवें चरण के तहत पांच जिलों की 36 सीटों पर 26 अप्रैल और आठवें चरण के तहत चार जिलों की 35 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होगा. इस बीच राज्य में कोरोना के मामलों में बतहाशा इजाफा हुआ है.गुरुवार को राज्य में 6,769 लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे और 22 मरीजों की मौत हुई थी.