पहलवान सुशील कुमार (Sushil Kumar) को सागर धनखड़ (Sagar Dhankar) हत्या मामले में राहत नहीं मिली है. छत्रसाल स्टेडियम हत्या मामले में सुशील कुमार को जमानत नहीं मिली. दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने 23 वर्षीय सागर धनखड़ की हत्या के मामले में पहलवान सुशील कुमार की ज़मानत याचिका खारिज कर दी. रोहिणी कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि अभी मामले में जांच चल रही है लिहाजा जमानत देना उचित नहीं है.
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इससे एक दिन पहले ही सुशील कुमार (Sushil Kumar) ने जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुशील ने अपनी जमानत याचिका में दलील दी थी कि पुलिस ने उनके खिलाफ झूठा मामला बनाया और उनकी छवि ‘दोषी’ के रूप में पेश की. बता दें कि 38 वर्षीय पहलवान सुशील कुमार को 23 मई को गिरफ्तार किया गया था.