सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में 6 BSP विधायकों के कांग्रेस में विलय होने को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें इन विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई थी. SC ने कहा कि फिलहाल हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है इसलिए हम दखल नहीं देंगे. लेकिन, कोर्ट ने राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके अलावा सभी 6 BSP विधायकों को भी नोटिस भेजा गया है. दरअसल, BSP ने याचिका दायर कर दलील दी है एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल होने के नाते पार्टी की किसी भी यूनिट के विलय का फैसला राज्य की यूनिट नहीं कर सकती जबतक कि राष्ट्रीय इकाई पार्टी के विलय पर मुहर न लगा दे. बता दें कि BSP के ये विधायक सितंबर 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष ने 18 सितंबर 2019 को मंजूरी दी थी.