Mamata Govt goes to HC Division Bench: कलकत्ता हाईकोर्ट से बंगाल BJP के नेता सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) की गिरफ्तारी का आदेश ना मिलने पर अब बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट की डिविजन बेंच का रुख किया है. याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी आदेश नहीं देने के सिंगल बेंच की अंतरिम आदेश को राज्य सरकार ने चुनौती दी है.
इससे पहले सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) की सिंगल बेंच ने सुवेंदु को राहत देते हुए ना सिर्फ गिरफ्तारी से संरक्षण दिया था बल्कि ये भी कहा था कि अदालत की मंजूरी के बिना मौजूदा और भविष्य के केसों में सुवेंदु अधिकारी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने सुवेंदु पर चल रहे पांच में से तीन मामलों पर रोक लगा दी, जिसमें 2018 में उनके एक सुरक्षा गार्ड ने कोंटाई पुलिस स्टेशन में कथित तौर पर खुद को गोली मार ली थी. अब जुलाई में उनकी पत्नी ने थाने में शिकायत दर्ज करा अपने पति की मौत की जांच की मांग की है.
वहीं बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष (Dilip Ghosh) ने कहा कि सुवेंदु अधिकारी को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है. उन्होंने कहा कि जब तक वो TMC में थे कोई मामला नहीं था और अब BJP में शामिल होने के बाद एक के बाद एक कार्रवाई शुरू हो गई है.
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