दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने सोमवार को 6 दिन के लॉकडाउन (Lockdown) की घोषणा की. इसके तहत सोमवार 19 अप्रैल की रात 10 बजे से सोमवार 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा. आइए जानते हैं इस दौरान क्या बंद रहेगा और किसे मिलेगी राहत. वैसे आपको बता दें कि इस दफा लॉकडाउन में छूट पिछली बार से कहीं ज्यादा है.
दिल्ली: लॉकडाउन में क्या बंद ?
- सभी निजी दफ्तर पूरी तरह से बंद
- केवल वर्क फ्रॉम होम की इजाजत
- मॉल, जिम, स्पा, बार्बर शॉप, ऑडिटोरियम, पार्क बंद
- शराब की दुकानें रहेंगी बंद
- धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन किसी की एंट्री नहीं
दिल्ली: लॉकडाउन में किसे राहत ?
- दवा, दूध, फल-सब्जी, राशन की दुकानें खुलेंगी
- जरूरी सेवाओं के लिए बनाने होंगे पास
- बैंक, ATM और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे
- दूसरे राज्यों से आने जाने पर रोक नहीं
- एयरपोर्ट, स्टेशन, बस अड्डे आने-जानेवालों को छूट
- 50% क्षमता के साथ मेट्रो सेवा जारी रहेगी
- फैक्ट्री-कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूर हों तो काम चलेगा
- शादी में 50 लोगों को इजाजत, लेनी होगी परमिशन
आईकार्ड-पास के साथ इन्हें इजाजत
डॉक्टर्स, नर्स और मेडिकल सेवाओं से जुड़े लोग
कोविड टेस्ट करवाने जा रहे लोग
वैक्सीन लगवाने जा रहे लोग
प्रेगनेंट लेडी और मरीजों को अटेंडेंट के साथ छूट
मीडिया से जुड़े लोगों को छूट
जजों, वकीलों और कोर्ट में काम करने वालों को छूट
एग्जाम देने जा रहे छात्रों को छूट
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को छूट
विभिन्न देशों के दूतावास में काम करने वालों को छूट