पांच राज्यों के चुनाव (Assembly elections 2022) ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने और भी कई अहम फैसले सुनाए हैं. आयोग (Election commission) ने इस बार चुनाव खर्च से लेकर वोटिंग के वक्त तक में बदलाव किया है. आइए आपको बताते हैं क्या हैं ये 6 बड़ी बातें...
नबंर 1 -पहली बार चुनावी रैलियों पर रोक
आयोग ने 15 जनवरी तक पद यात्रा रोड शो, साइकिल यात्रा और रैलियों पर रोक लगाई है, मुख्य चुनाव आयुक्त ने मीडिया के सामने कहा कि 15 जनवरी को कोविड के हालात को देखते हुए इस फैसले की समीक्षा की जाएगी.
नंबर 2- डोर टू डोर के लिए संख्या तय
अब उम्मीदवार सिर्फ डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे , लेकिन इसमें भी उनके साथ पांच से ज्यादा समर्थक नहीं जा सकते. यानी अब प्रचार के लिए राजनीतिक दलों को बहुत सारी छोटी छोटी टोलियां बनानी होगीं.
नंबर 3- 8 बजे तक होगा प्रचार
चुनाव आयोग ने प्रचार की सीमा रात 8 बजे तक तय की है. ऐसा रैलियों पर लगी रोक की वजह से किया गया है. आमतौर पर ये सीमा शाम पांच बजे तक होती थी.
नंबर 4- चुनाव प्रचार का खर्च बढ़ाया
चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान करते हुए उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की लिमिट में बड़ी बढ़ोत्तरी की है. प्रति उम्मीदवार अब अपने प्रचार में 40 लाख रुपए खर्च कर सकता है. पहले ये लिमिट सिर्फ 28 लाख की थी.
नबंर 5- मतदान का वक्त बढ़ाया गया
कोविड प्रोटोकॉल की वजह से वोटिंग का तय समय सीमा में पूरा हो पाना संभव नहीं है. यही वजह है कि आयोग ने अब वोटिंग के लिए एक घंटे का वक्त बढ़ा दिया है.
नंबर 6- कोविड मरीज, दिव्यांगों और बुजुर्गों को राहत
कोविड के बढ़ते मामलों के बीच आयोग ने इस बार तय किया है कि कोविड मरीजों, दिव्यांगो और 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी. यानी ऐसे लोगों को मतदाता केंद्र जाने की जरूरत नहीं होगी.