उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) विरोधी प्रदर्शनकारियों से जब्त की गई संपत्ति लौटाई जाएगी. योगी सरकार ने शुक्रवार को SC को बताया कि उसने दिसंबर 2019 में भेजे गए तोड़फोड़ की भरपाई के नोटिस वापस ले लिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुमति देते हुए कहा कि लोगों से वसूल किया गया हर्जाना राज्य सरकार वापस कर दे और नए कानून के तहत बने क्लेम ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद दोबारा वसूली करे.
योगी सरकार ने शुक्रवार को SC को बताया कि उसने सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान के लिए साल 2019 में सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई और 274 रिकवरी नोटिस वापस ले लिए हैं.
बता दें कि पिछले हफ्ते (CAA)विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वसूली नोटिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई थी. कोर्ट ने कहा था प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वसूली नोटिस वापस लें वरना हम इसे रद्द कर देंगे.