आखिरकार उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच ने इस पर अपना फैसला सुना दिया है. जिसके मुताबिक देश के इस सबसे बड़े राज्य में इस बार निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के होगा.
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दरअसल इस मामले में याची पक्ष ने कहा था कि निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण एक प्रकार का राजनीतिक आरक्षण है. . ऐसे में ओबीसी आरक्षण तय किए जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत डेडिकेटेड कमेटी द्वारा ट्रिपल टेस्ट कराना अनिवार्य है. कोर्ट ने इसे ही स्वीकार कर लिया.