1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है. ऐसे में आम लोगों के लिए कई सारे नियम बदलने जा रहे हैं. जिनमें नई कर व्यवस्था (New Tax Regime), Debt Mutual Fund के नियम, कस्टम ड्यूटी, LPG सिलिंडरों की नई कीमत जैसे नियम शामिल हैं. यहां हम उन्हीं बदलावों के बारे में बता रहे हैं.
1 अप्रैल से होंगे ये बदलाव - HEADER
New Tax Regime: 7 लाख तक की आय पर नहीं देना होगा टैक्स
Life Insurance: 5 लाख से ज्यादा के बीमा वार्षिक प्रीमियम आय कर योग्य होंगे
Debt Mutual Fund: लॉन्ग टर्म डेट म्यूचुअल फंड टैक्स छूट के दायरे से बाहर होगा
Online Gaming: ऑनलाइन गेमिंग से सभी प्रकार की जीत, नकद और अन्य लाभ पर 30% टैक्स लगेगा
Senior Citizen Savings Scheme: वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये
New Custom Rule: इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर नई कस्टम ड्यूटी लागू हो रही है, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी की कीमतें कम होंगी
LPG Cylinder Rates: नए वित्त वर्ष में बदलेंगे घरेलू गैस के दाम
Expressway Rules: देशभर में 7 प्रतिशत तक बढ़ सकता है टोल टैक्स
hallmarked gold jewellery: सोने की बिक्री के लिए 6 डिजिट वाला अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्क लागू कर दिया गया है
Hopital's Time Table: सरकारी अस्पताल खुलने का समय सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक रहेगा. जांच का समय सुबह 8 से 12 बजे तक
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