Haryana Education Loan Scheme: हरियाणा (Haryana) के शिक्षा विभाग (Education Department) ने महिलाओं के हाइयर एजुकेशन (Higher Education) करने के लिए तोहफा दिया है. अब राज्य सरकार (Haryana Government) उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से लोन लेने वाली महिलाओं को ब्याज (Interest Rate) पर पांच प्रतिशत सब्सिडी (Subsidy) भी देगी. इसे ऐसे समझ सकते हैं अगर बैंक 9.25 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण देते हैं तो छात्राओं को सिर्फ 4.25 प्रतिशत ब्याज देना पड़ेगा.
बाकी की पांच प्रतिशत राशि महिला विकास निगम चुकाएगा. आज 'बात आपके काम की' में हम इसी योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं.
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महिलाओं और युवतियों को उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला विकास निगम की ओर से 'शिक्षा ऋण योजना' (Shiksha Loan Scheme) चलाया जाता है. जैसे- ग्रामीण क्षेत्रों में कम साधन, कॉलेजों की ज्यादा फीस, बैंकों से ज्यादा ब्याज पर लोन के चलते छात्राएं हाइयर एजुकेशन से वंचित रह जाती हैं. इसलिए शिक्षा लोन पर पांच प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाएगी, ताकि वे भी आगे बढ़ सकें.
इसके तहत हरियाणा मूल की छात्राएं (Girl Student) और हरियाणा सरकार में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों (Government Employee) की बेटियों और पत्नी पात्र होंगी, जो देश-विदेश में कहीं पर भी जाकर शिक्षा ग्रहण कर रही हैं.
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इसके लिए सिर्फ आपके पास बैंक का स्वीकृति पत्र, शैक्षणिक संस्था का पत्र, हरियाणा राज्य का स्थायी प्रमाण पत्र, हरियाणा सरकार में कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट का विवरण आवश्यक है.
वहीं, हरियाणा के बाहर अस्थाई रूप से रहने वाले कर्मचारियों के परिजन अगर लोन लेना चाहते हैं तो वे बैंक से लोन लेकर नजदीकी जिला प्रबंधक कार्यालय में अपना केस भेज सकते हैं.
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