ITR Filing 2023: भारत में इनकम टैक्स (Income Tax) भरने के बाद इनकम टैक्स का रिफंड भी आता है, जिसे इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR कहते हैं. अगर आप टैक्स स्लैब (Tax Slab) में आते हैं और ITR अभी तक दाखिल नहीं किया है तो 31 दिसंबर तक कर लें. क्योंकि लेट फाइलिंग के लिए आपको पेनाल्टी भी देनी पड़ सकती है. अब सवाल ये उठता है कि इनकम टैक्स रिटर्न (Tax Return) भरने समय कौन सी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है?
सबसे पहले आपको आईटीआर ई-फिलिंग पोर्टल (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाना होगा. यहां बैंक अकाउंट की डिटेल्स से लेकर व्यवसाय, एड्रेस, आधार, आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी ये सब कुछ सही-सही भरना है. होमपेज पर 'फाइल' ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद 'आयकर रिटर्न दाखिल करें' पर क्लिक करें. एसेसमेंट ईयर चुनने के बाद ऑनलाइन फाइलिंग के लिए 'इंडिविजुअल' विकल्प पर क्लिक करें.
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याद रहे कि अगर इसमें से कुछ भी गलत होती है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) सारी जानकारी जांचने के बाद ही रिफंड (Refund) देता है.
अब आईटीआर फाइल करने में सबसे जरूरी होता है सही फॉर्म को चुनना. अगर नौकरीपेशा हैं, तो आईटीआर-1 फॉर्म सिलेक्ट करें. आप अपनी सैलरी स्लिप, फॉर्म-16 और एआईएस के साथ डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं. रिटर्न क्लेम करने से पहले अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स को क्रॉस चेक जरूर करें. फिर क्रॉस-चेक करने के बाद अपना आईटीआर जमा कर सकते हैं.
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आम तौर पर 3-4 सप्ताह के अंदर ITR को प्रॉसेस करता है. इसके अलावा आप रसीद नंबर के जरिए ऑनलाइन इसका स्टेट्स भी चेक कर सकते हैं.
इसके लिए ITR ई-फिलिंग पोर्टल पर जाकर 'योर रिफंड स्टेटस' पर क्लिक करें. इसके बाद आपको पैन नंबर, आपकी एसेसमेंट ईयर और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरना होगा. फोन पर आए ओटीपी को डालने के बाद आपको आपका इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस दिख जाएगा.
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