Pradhanmantri Jeevan Jyoti Beema Yojna: अपने आने वाले कल को फाइनेंशियली स्टेबल रखने के बारे में तो हर कोई सोचता है. आप भी सोचते होंगे कि कल को मुझे कुछ हो गया तो परिवार पर अचानक से आर्थिक संकट आ जाएगा. फैमिली में भरण पोषण कैसे होगा...खैर, आप टेंशन मत लीजिये. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आपको इस चिंता से मुक्ति दिलाएगा.
आज बात आपके काम की में हम आपको बताएंगे कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन अप्लाई कर सकता है और इसकी क्या प्रक्रिया है.
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhanmantri Jeevan Jyoti Beema Yojna) का लाभ लेने के लिए आप किसी भी बैंक में जाकर या फिर इंटरनेट बैंकिंग (Internet Banking) के माध्यम से घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं. या फिर जनसुरक्षा की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर PMJJBY Application Form डाउनलोड करें.
फॉर्म में अपना नाम, पता, माता-पिता का नाम, बैंक खाता संख्या, नॉमिनी का नाम भरें. साथ ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी जमा करना होगा. इसके बाद ऑटोडेबिक के एग्रीमेंट लेटर को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जमा कर दें.
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इसके बाद आपको हर साल सिर्फ 436 रुपये जमा करने होंगे. यानी एक महीने में 36 रुपये से भी कम...है ना खास स्कीम...लेकिन हां, प्रीमियम का भुगतान एक जून से लेकर 30 मई के बीच में ही करना होगा.
जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए 18 साल से 50 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं. इसे हर साल रिन्यू करना होता है. यानी किसी साल अगर प्रीमियम जमा नहीं हुआ तो बीमा का लाभ नहीं मिलेगा और स्कीम बंद मानी जाएगी.
इस पॉलिसी की मैच्योरिटी की उम्र 55 साल है. लेकिन एक सुविधा यह है कि आप जब चाहे फिर इस स्कीम में 55 साल की उम्र तक प्रवेश कर सकते हैं. यानि प्रीमियम भर शुरू कर सकते हैं.
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इस पॉलिसी को लेने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है.
इस स्कीम का फायदा ये है कि पॉलिसी लेने वाली की अचानक मृत्यु होने के बाद नॉमिनी को दो लाख रुपये का क्लेम दिया जाता है. यह एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है. यानि कि अगर बीमा लेने वाला जीवित है, तो उसे कोई लाभ नहीं लेगा.
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एक और बात की पॉलिसी लेने वाले की मृत्यु होने के बाद योजना के नॉमिनी को क्लेम के लिए सबसे पहले बैंक से संपर्क करना होगा. यहां योजना से संबंधित बीमा क्लेम फॉर्म एंड डिस्चार्ज रसीद लेकर भर दें. इसमें क्लेम फॉर्म और डिस्चार्ज रसीद फॉर्म के साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्र और कैंसल चैक के फोटोग्राफ जमा करने होते हैं...फॉर्म जमा करने के 45 दिनों बाद पॉलिसी लेने वाले के खाते में क्लेम के पैसे आ जाते हैं.