Baat Aapke Kaam Ki: घर के कमाऊ व्यक्ति की मौत हो जाने पर सरकार देगी 30 हजार रुपये, यहां करें आवेदन

Updated : Nov 17, 2023 06:21
|
Sakshi Gupta

UP Rashtriya Parivarik Labh Yojna: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत यदि किसी परिवार के एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में सरकार उस परिवार को 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देती है. इस योजना का नाम है, 'राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना.'

इस योजना के तहत कौन से परिवार अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन के लिए क्या योग्यता है वगैरह-वगैरह से संबंधित जानकारी आज हम 'बात आपके काम की' में जानते हैं. 

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है? (Rashtriya Parivarik Labh Yojna)

इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के गरीब परिवारों को शामिल किया गया है. गरीब यानी BPL परिवार, जिनके परिवार में एक ही व्यक्ति कमाने वाला है, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. कमाने वाले व्यक्ति का सहारा चले जाने के बाद इस योजना के तहत यूपी सरकार सीधे तौर पर उनके बैंक अकाउंट में सहायता की राशि भेजेगी. योजना का उद्देश्य  है कि परिवार में मुखिया की अचानक मृत्यु के बाद परिवार को संभलने का मौका मिले और वह अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें.

इसे भी पढ़ें- फसल बर्बाद होने पर झारखंड सरकार देगी मुआवजा, इस योजना के तहत करें अप्लाई

यूपी पारिवारिक लाभ योजना का लाभ (Rashtriya Parivarik Labh Yojna Benefits)

  • बीपीएल परिवारों को 30 हजार रुपये सहायता राशि सरकार देगी.
  • सहायता राशि उसे परिवार को मिलेगी, जिसके मुखिया की मृत्यु हो गई हो.
  • योजना का लाभ यूपी के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को दिया जाएगा.
  • योजना के तहत एकमुश्त धनराशि आवेदनकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी.
  • सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि आवेदनकर्ता के खाते में 45 दिनों में दी जाएगी. 

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता (Rashtriya Parivarik Labh Yojna Elegibility)

योजना के लिए योग्यता की बात करें तो आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए. जिस परिवार के मुखिया की मृत्यु हुई है,उसकी आयु 18 साल से 60 साल के बीच होनी चाहिए. साथ ही शहरी क्षेत्र के आवेदनकर्ता परिवार की सालाना आय 56 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार की सालाना आय 46 हजार तक रखी गई है. 

राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

  • आवेदक का आधार कार्ड होना जरूरी है.
  • उसके पास पहचान पत्र, आय और निवास प्रमाण पत्र, मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, मोबाइल नंबर और मुखिया का आयु प्रमाण पत्र होना जरूरी है. 

इस योजना के लिए कुछ जरूरी बातें

आवेदक के सहकारी बैंक का खाता इस योजना के लिए मान्य नहीं है. इसके साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्र सिर्फ मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया गया ही मान्य होगा.  

इसे भी पढ़ें- इस दिन किसानों के खाते में आएगी सम्मान निधि की 15वीं किस्त, ऐसे चेक करें स्टेटस

राष्ट्रीय पारिवारिक योजना में कैसे आवेदन करें? (Rashtriya Parivarik Labh Yojna Apply Process)

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://nfbs.upsdc.gov.in/NFBS2022_23/index.aspx पर जाना होगा.
  • यहां नया पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नाम, जिला, एड्रेस और मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधित सभी जानकारी भर दें.
  • फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. 

इसके बाद लॉगिन करने के लिए भी ऑफशियल वेबसाइट पर जाकर District social welfare officer/SDM Login पर क्लिक करना होगा. इसके बाद अपना पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर सकते हैं.

अपने आवेदन का स्टेटस चेक करने के लिए भी आप ऑफिशियल साइट पर विजिट कर सकते हैं. वेबसाइट से आपको हेल्पलाइन नंबर, या फिर अधिकारी से संपर्क करने का तरीका भी पता चल जाएगा.  

इसे भी पढ़ें- बेटियों की पढ़ाई की चिंता छड़िये, सरकार 50 हजार रुपये दे रही, यहां डिटेल में जानें

Baat Aapke Kaam ki

Recommended For You

editorji | एडिटरजी स्पेशल

SPECIAL: रंगभेदी बयानों के बाद Sam Pitroda का इस्तीफा, कांग्रेस नेता का विवादों से रहा है पुराना नाता

editorji | एडिटरजी स्पेशल

SPECIAL STORY: अरबों की कंपनी के मालिक अब जेल में काट रहे दिन, कहानी सुभिक्षा के फाउंडर R Subramanian की

editorji | एडिटरजी स्पेशल

Mumps: बच्चों पर मंडरा रहा 'काल' , क्या है Mumps और इसके लक्षण ? जानें बचने का तरीका

editorji | ख़बर को समझें

Baat Aapke Kaam Ki: घरेलू सामानों की सस्ते में होगी रिपेयरिंग, जानें क्या है Right to Repair Act?

editorji | ख़बर को समझें

Baat Aapke Kaam Ki: 16 मार्च से Paytm-Wallet में डिपॉजिट बंद; यूजर जानें क्या चलेगा क्या नहीं?