UP Rashtriya Parivarik Labh Yojna: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत यदि किसी परिवार के एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में सरकार उस परिवार को 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देती है. इस योजना का नाम है, 'राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना.'
इस योजना के तहत कौन से परिवार अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन के लिए क्या योग्यता है वगैरह-वगैरह से संबंधित जानकारी आज हम 'बात आपके काम की' में जानते हैं.
इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के गरीब परिवारों को शामिल किया गया है. गरीब यानी BPL परिवार, जिनके परिवार में एक ही व्यक्ति कमाने वाला है, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. कमाने वाले व्यक्ति का सहारा चले जाने के बाद इस योजना के तहत यूपी सरकार सीधे तौर पर उनके बैंक अकाउंट में सहायता की राशि भेजेगी. योजना का उद्देश्य है कि परिवार में मुखिया की अचानक मृत्यु के बाद परिवार को संभलने का मौका मिले और वह अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें.
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योजना के लिए योग्यता की बात करें तो आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए. जिस परिवार के मुखिया की मृत्यु हुई है,उसकी आयु 18 साल से 60 साल के बीच होनी चाहिए. साथ ही शहरी क्षेत्र के आवेदनकर्ता परिवार की सालाना आय 56 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार की सालाना आय 46 हजार तक रखी गई है.
आवेदक के सहकारी बैंक का खाता इस योजना के लिए मान्य नहीं है. इसके साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्र सिर्फ मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया गया ही मान्य होगा.
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इसके बाद लॉगिन करने के लिए भी ऑफशियल वेबसाइट पर जाकर District social welfare officer/SDM Login पर क्लिक करना होगा. इसके बाद अपना पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर सकते हैं.
अपने आवेदन का स्टेटस चेक करने के लिए भी आप ऑफिशियल साइट पर विजिट कर सकते हैं. वेबसाइट से आपको हेल्पलाइन नंबर, या फिर अधिकारी से संपर्क करने का तरीका भी पता चल जाएगा.
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